#sampadakexpress राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब के दो अलग‑अलग जिलों में गैर‑जमानती धाराओं के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, पंजाब पुलिस की कार्रवाई से पहले वे दिल्ली स्थित सरकारी आवास से पीछे के रास्ते निकल गए.#Sandeeppathak #fir #punjab #corruption #exploitation #joiningbjp #NewsUpdate #viralreels #viralvideostoday #trendingvideo #trendingtopic #trendingnews2024 #TRENDINGNEWSTODAY #reels2024

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#sampadakexpress क्रूज वाले अंकल को लोग मना कर रहे थे. फिर भी वो किसी की बात नहीं मान रहे थे. वो डैम के बीच में ही क्रूज लेकर चले गए… ये शब्द हैं उस बच्ची के जिसने हादसे में अपनी मां और छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दिया. वही मां, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है. इस मां ने 4 साल के बेटे को बचाने की खातिर अपने सीने से लगा लिया. एक ही लाइफ जैकेट को मां-बेटे ने पहना था. उन्होंने सोचा था कि वो शायद लाइफ जैकेट की मदद से वो पानी के ऊपर आ जाएंगे. मगर अफसोस दोनों क्रूज में ही फंसे रह गए और पानी के अंदर ही दोनों की मौत हो गई. जब दोनों के शवों को रेस्क्यू किया गया तो हर किसी की आंखें नम हो गईं. मां ने बेटे को सीने से ऐसे कवच की तहर जकड़ रखा था कि मौत के बाद भी दोनों अलग ना हो सके. रेस्क्यू टीम ने खुद भावुक होकर बताया कि वो जब मां बेटे के शवों को निकाल रहे थे को उन्हें अलग कर पाना काफी मुश्किल भरा हो रहा था. सोशल मीडिया पर कल से यही तस्वीर खूब वायरल हुई है. इस तस्वीर को देख बस यही बात ख्याल में आ रही है- मां तो मां होती है. ये परिवार दिल्ली का रहने वाला था. घूमने के लिए जबलपुर आया था. मगर परिवार नहीं जानता था कि बरगी डैम हादसा उनके जीवन की सारी खुशियां ही छीन लेगा.#Madhyapradesh #Jabalpur #cruiseaccident #motherandson #clinging  #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress क्रूज वाले अंकल को लोग मना कर रहे थे. फिर भी वो किसी की बात नहीं मान रहे थे. वो डैम के बीच में ही क्रूज लेकर चले गए… ये शब्द हैं उस बच्ची के जिसने हादसे में अपनी मां और छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दिया. वही मां, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है. इस मां ने 4 साल के बेटे को बचाने की खातिर अपने सीने से लगा लिया. एक ही लाइफ जैकेट को मां-बेटे ने पहना था. उन्होंने सोचा था कि वो शायद लाइफ जैकेट की मदद से वो पानी के ऊपर आ जाएंगे. मगर अफसोस दोनों क्रूज में ही फंसे रह गए और पानी के अंदर ही दोनों की मौत हो गई. जब दोनों के शवों को रेस्क्यू किया गया तो हर किसी की आंखें नम हो गईं. मां ने बेटे को सीने से ऐसे कवच की तहर जकड़ रखा था कि मौत के बाद भी दोनों अलग ना हो सके. रेस्क्यू टीम ने खुद भावुक होकर बताया कि वो जब मां बेटे के शवों को निकाल रहे थे को उन्हें अलग कर पाना काफी मुश्किल भरा हो रहा था. सोशल मीडिया पर कल से यही तस्वीर खूब वायरल हुई है. इस तस्वीर को देख बस यही बात ख्याल में आ रही है- मां तो मां होती है. ये परिवार दिल्ली का रहने वाला था. घूमने के लिए जबलपुर आया था. मगर परिवार नहीं जानता था कि बरगी डैम हादसा उनके जीवन की सारी खुशियां ही छीन लेगा.#Madhyapradesh #Jabalpur #cruiseaccident #motherandson #clinging #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
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#sampadakexpress इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने एक युवक को बिना किसी कारण बताए तीन महीने जेल में रखने को असंवैधानिक करार दिया. जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस राशि को जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि जब इतने बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव, गृह का ये हाल है तो दूसरे अधिकारी किस स्तर पर काम कर रहे होंगे. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अपर मुख्य सचिव गृह ने हलफनामे में यह तक नहीं बताया कि हर्जाना क्यों न लगाया जाए. खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का कारण लिखित रूप में बताना संवैधानिक दायित्व है. इसे नजरअंदाज करना नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.#AllahabadHighCourt  #fine #unlawfuldetention #upgovt #10lakh  #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने एक युवक को बिना किसी कारण बताए तीन महीने जेल में रखने को असंवैधानिक करार दिया. जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस राशि को जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि जब इतने बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव, गृह का ये हाल है तो दूसरे अधिकारी किस स्तर पर काम कर रहे होंगे. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अपर मुख्य सचिव गृह ने हलफनामे में यह तक नहीं बताया कि हर्जाना क्यों न लगाया जाए. खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का कारण लिखित रूप में बताना संवैधानिक दायित्व है. इसे नजरअंदाज करना नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.#AllahabadHighCourt #fine #unlawfuldetention #upgovt #10lakh #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate