#sampadakexpress पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले मतगणना पर्यवेक्षक विवाद पर टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पर्यवेक्षक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का अधिकार है. ये याचिका TMC की ओर से दायर की गई. इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि चार मुद्दे हैं. उन्होंने कहा कि डीईओ को नोटिस 13 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन हमें इसकी जानकारी 29 अप्रैल को मिली. दूसरा मुद्दा यह है कि उन्हें आशंका है कि हर बूथ में गड़बड़ी होने वाली है. उन्हें यह ऑपरेशन कहां से मिलता है? यह चौंकाने वाला है. सिब्बल ने कहा कि तीसरा मुद्दा ये है कि प्रत्येक बैठक में पहले से ही एक केंद्रीय सरकारी अधिकारी मौजूद है, जो सूक्ष्म पर्यवेक्षक का काम करता है. अब उन्हें एक और केंद्रीय सरकारी अधिकारी की क्या आवश्यकता है? चौथा मुद्दा यह है कि परिपत्र में ही कहा गया है कि एक राज्य सरकारी अधिकारी भी होना चाहिए, लेकिन वे राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं करते हैं.#Tmc #SupremeCourt #westbengal #countingobservers #dispute #ElectionCommision #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate





