उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई गई थी।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा, “हम हाई कोर्ट के इस अत्यधिक तकनीकी निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि एक विधायक POCSO कानून के तहत ‘लोक सेवक’ नहीं माना जा सकता।”हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मुख्य अपील पर दो महीने के भीतर फैसला सुनाए।गौरतलब है कि पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कुलदीप सेंगर को ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने तक जमानत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उस समय विधायक होने के बावजूद सेंगर को ‘लोक सेवक’ मानना उचित नहीं था, इसलिए POCSO कानून लागू नहीं किया जा सकता। इस फैसले को लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया था।#SampadakExpress #UnnaoCase #KuldeepSengar #SupremeCourt #BreakingNews #POCSO #DelhiHighCourt #UttarPradesh #CrimeNews #IndiaNews #LegalUpdate #Justice





