#sampadakexpress सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, कर्नाटक, केरल और दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. ये मामला ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन कानून 2026 को चुनौती देने से जुड़ा हुआ है. यहां अलग-अलग हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ दायर याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिस पर अदालत विचार कर रही है. हाई कोर्ट के सामने मौजूद याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा कि मेरी याचिका सबसे विस्तृत है, मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं. इस पर CJI ने कहा कि हमें निश्चित रूप से आपकी मदद की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि सभी मामलों पर एक साथ विचार किया जाए. सीजेआई ने कहा कि या तो हम इसे किसी एक हाई कोर्ट को सौंप देंगे, या फिर अलग-अलग राय लेने के बजाय हम खुद इस पर फैसला करेंगे.#Transgenderact #constitutionalchallenge #SupremeCourt #stay #allhighcourts #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate





