#sampadakexpress सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्यों सरकारों से एक याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा जारी आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता और पते के सबूत के तौर पर गलत तरीके से किया जा रहा है. याचिका में मांग की गई है कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान की पुष्टि के लिए ही सीमित किया जाए. याचिका में आरोप लगाया गया कि आधार का घुसपैठिए और अवैध प्रवासी अपनी नागरिकता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा जारी आधार कार्ड को लेकर सुनवाई की है. इस दौरान बेंच ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह पक्का किया जा सके कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर हो, न कि नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर.#Supremecourt #issuednotice #centralgoverment #stategovernments #misuseaadhaarcards #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate




