#sampadakexpress भारतीय खेल प्रशासन से जुड़े एक अहम कानूनी घटनाक्रम में केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आएगा. इसे आरटीआई ऐक्ट के तहत "लोक प्राधिकरण" नहीं माना जाएगा. सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश द्वारा दिए गए इस आदेश से दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट संगठन को आरटीआई के तहत अनिवार्य रूप से सूचना देने से छूट मिल गई है. इस तरह केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है. गौरतलब है कि 2018 में तत्कालीन सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु ने बीसीसीआई को लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया था. बीसीसीआई को सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया था. बाद में बीसीसीआई ने केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आलोक में पुनः विचार हेतु सीआईसी को भेज दिया था.#bcci #out #rti #ambitrules #centralinformationcommission #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate

#sampadakexpress भारतीय खेल प्रशासन से जुड़े एक अहम कानूनी घटनाक्रम में केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आएगा. इसे आरटीआई ऐक्ट के तहत "लोक प्राधिकरण" नहीं माना जाएगा. सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश द्वारा दिए गए इस आदेश से दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट संगठन को आरटीआई के तहत अनिवार्य रूप से सूचना देने से छूट मिल गई है. इस तरह केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है. गौरतलब है कि 2018 में तत्कालीन सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु ने बीसीसीआई को लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया था. बीसीसीआई को सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया था. बाद में बीसीसीआई ने केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आलोक में पुनः विचार हेतु सीआईसी को भेज दिया था.#bcci #out #rti #ambitrules #centralinformationcommission #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress भारतीय खेल प्रशासन से जुड़े एक अहम कानूनी घटनाक्रम में केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आएगा. इसे आरटीआई ऐक्ट के तहत "लोक प्राधिकरण" नहीं माना जाएगा. सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश द्वारा दिए गए इस आदेश से दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट संगठन को आरटीआई के तहत अनिवार्य रूप से सूचना देने से छूट मिल गई है. इस तरह केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है. गौरतलब है कि 2018 में तत्कालीन सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु ने बीसीसीआई को लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया था. बीसीसीआई को सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया था. बाद में बीसीसीआई ने केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आलोक में पुनः विचार हेतु सीआईसी को भेज दिया था.#bcci #out #rti #ambitrules #centralinformationcommission  #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate

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#sampadakexpress केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद VD सतीशन ने कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है. तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि UDF द्वारा दी गई ‘इंदिरा गारंटी’ को लागू करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक हुई है. इस दौरान कई योजनाओं पर मुहर लगाई गई है. सीएम ने कहा कि 15 जून से केरलम की महिलाएं KSRTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगीं. पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तृत दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाएंगे. इस दौरान सीएम ने बुजुर्गों के लिए एक अलग विभाग बनाने के फैसले को देश में किसी भी राज्य सरकार की पहली पहल बताया है. उन्होंने कहा कि समाज में बुजुर्ग नागरिकों को विशेष सम्मान दिया जाता है. उनकी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की गरिमापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अलग विभाग बनाए जाने की घोषणा की है.#Kerala #VDSatheesan #FreeBusTravel #Women #HikeSalaries #ASHAWorkers  #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद VD सतीशन ने कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है. तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि UDF द्वारा दी गई ‘इंदिरा गारंटी’ को लागू करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक हुई है. इस दौरान कई योजनाओं पर मुहर लगाई गई है. सीएम ने कहा कि 15 जून से केरलम की महिलाएं KSRTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगीं. पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तृत दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाएंगे. इस दौरान सीएम ने बुजुर्गों के लिए एक अलग विभाग बनाने के फैसले को देश में किसी भी राज्य सरकार की पहली पहल बताया है. उन्होंने कहा कि समाज में बुजुर्ग नागरिकों को विशेष सम्मान दिया जाता है. उनकी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की गरिमापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अलग विभाग बनाए जाने की घोषणा की है.#Kerala #VDSatheesan #FreeBusTravel #Women #HikeSalaries #ASHAWorkers #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate