#sampadakexpress दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आने वाले NEET-UG री-एग्जामिनेशन से पहले टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हाईकोर्ट ने पक्षकारों से 7 बजे तक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है. यह केंद्र के उस फैसले के दो दिन बाद आया है जिसमें उसने 22 जून तक भारत में प्लेटफॉर्म सर्विस तक पहुंच को सस्पेंड कर दिया था, जिसमें सिर्फ रीटेस्ट कराने से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया था सुनवाई में, केंद्र ने कहा कि वह बार-बार टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप से गैर-कानूनी और संदिग्ध चैनलों पर नजर रखने के लिए एक्टिव कदम उठाने के लिए कह रहा है. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में “कुछ नहीं किया गया”. आर्किटेक्चरल कमियों का हवाला देते हुए मेहता ने 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा से पहले 16 जून को घोषित टेलीग्राम पर अस्थायी बैन की जरूरत को सही ठहराया.#DelhiHC #ReservesVerdict #TelegramBan #NEETReExam #Security #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate




