#sampadakexpress कोलकाता हाई कोर्ट ने ईद से पहले पशुओं की हत्या पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है और इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने 1950 के पशु हत्या कानून के तहत धार्मिक आधार पर छूट देने और भैंस, बैल आदि की हत्या की इजाजत देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 27/28 मई को ईद के अवसर पर क्या किसी छूट की आवश्यकता होगी, इस पर 24 घंटे के भीतर विचार करें. पश्चिम बंगाल सरकार के इस आदेश से ईद-उल-अजहा (बकरीद) के लिए मवेशियों की कुर्बानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस आदेश के खिलाफ TMC सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने याचिका दाखिल की थी. उनका तर्क है कि ये नई पाबंदियां धार्मिक रीति-रिवाजों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगी.#westBengal #animalslaughter #ban #calcuttahc #bakraeid #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate




