उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जून के बिलों में प्रस्तावित 10% अतिरिक्त बिजली शुल्क पर रोकउत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए जून महीने के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है।यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसे विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के समक्ष दाखिल किया था। परिषद का तर्क था कि पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त वसूली नियामक प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है।मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने UPPCL से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतिम निर्णय आने तक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क या 10 प्रतिशत अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा।इस फैसले से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है। यदि यह अतिरिक्त शुल्क लागू हो जाता, तो लाखों परिवारों और कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता था।अब सभी की नजरें आयोग के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि प्रस्तावित अतिरिक्त बिजली शुल्क उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा या नहीं। फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है।#SampadakExpress #UPPCL #UPERC #ElectricityBill #PowerTariff #ElectricityConsumers #UttarPradesh #UPNews #BreakingNews #ConsumerRights #ElectricityNews #PowerSector #EnergyNews #PublicInterest #IndiaNews #ReliefForConsumers #LatestUpdate



