#sampadakexpress मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कुछ ताकतें पंजाब की तरक्की और लोगों की ओर से मिल रहे बेइंतहा प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने डी.जी.पी. पंजाब को निर्देश दिए हैं कि इस नकली वीडियो को बनाने, फंड देने और वायरल करने में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जाए, चाहे वह दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उन्हें संगत के सामने लाया जाए. मुख्यमंत्री ने पंजाबियों से अपील की कि वे सियासत से प्रेरित साजिशों का शिकार न हों. मुख्यमंत्री मान ने कहा, “आज मैं आपके सामने दो रिपोर्टें रख रहा हूं. ये पंजाब की किसी लैबोरेटरी की रिपोर्टें नहीं हैं. ये रिपोर्टें पंजाब से बाहर की लैबोरेटरियों की हैं और इसी वीडियो से संबंधित हैं. कुल 1,191 फ्रेमों की जांच की गई. सभी 1,191 फ्रेम चेक किए गए. एक भी फ्रेम किसी भी कोण से मेरे चेहरे, मेरे साइड प्रोफाइल, मेरे फ्रंट प्रोफाइल, मेरी आंखों, मेरे कद, मेरी शारीरिक बनावट या मेरे शरीर के ढांचे से मेल नहीं खाता.” #fakevideo #BhagwantMann #conspiracy #aap #punjab #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate

#sampadakexpress मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कुछ ताकतें पंजाब की तरक्की और लोगों की ओर से मिल रहे बेइंतहा प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने डी.जी.पी. पंजाब को निर्देश दिए हैं कि इस नकली वीडियो को बनाने, फंड देने और वायरल करने में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जाए, चाहे वह दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उन्हें संगत के सामने लाया जाए. मुख्यमंत्री ने पंजाबियों से अपील की कि वे सियासत से प्रेरित साजिशों का शिकार न हों. मुख्यमंत्री मान ने कहा, “आज मैं आपके सामने दो रिपोर्टें रख रहा हूं. ये पंजाब की किसी लैबोरेटरी की रिपोर्टें नहीं हैं. ये रिपोर्टें पंजाब से बाहर की लैबोरेटरियों की हैं और इसी वीडियो से संबंधित हैं. कुल 1,191 फ्रेमों की जांच की गई. सभी 1,191 फ्रेम चेक किए गए. एक भी फ्रेम किसी भी कोण से मेरे चेहरे, मेरे साइड प्रोफाइल, मेरे फ्रंट प्रोफाइल, मेरी आंखों, मेरे कद, मेरी शारीरिक बनावट या मेरे शरीर के ढांचे से मेल नहीं खाता.” #fakevideo #BhagwantMann #conspiracy #aap #punjab #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
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#sampadakexpress टेलीग्राम ऐप को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. बैन के खिलाफ उसकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को सही ठहराया है जिसके तहत टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगाया गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने बिना सोच-विचार किए यह आदेश जारी नहीं किया था. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार का आदेश सही आधार पर है. साथ ही IT एक्ट की धारा 69A के तहत किसी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा सकता है. बता दें कि 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक बैन लगाया है. टेलीग्राम ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी.#DelhiHC #Verdict #TelegramBan #NEETReExam #plearejected  #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress टेलीग्राम ऐप को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. बैन के खिलाफ उसकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को सही ठहराया है जिसके तहत टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगाया गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने बिना सोच-विचार किए यह आदेश जारी नहीं किया था. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार का आदेश सही आधार पर है. साथ ही IT एक्ट की धारा 69A के तहत किसी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा सकता है. बता दें कि 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक बैन लगाया है. टेलीग्राम ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी.#DelhiHC #Verdict #TelegramBan #NEETReExam #plearejected #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
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