#sampadakexpress टेलीग्राम ऐप को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. बैन के खिलाफ उसकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को सही ठहराया है जिसके तहत टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगाया गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने बिना सोच-विचार किए यह आदेश जारी नहीं किया था. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार का आदेश सही आधार पर है. साथ ही IT एक्ट की धारा 69A के तहत किसी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा सकता है. बता दें कि 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक बैन लगाया है. टेलीग्राम ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी.#DelhiHC #Verdict #TelegramBan #NEETReExam #plearejected #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate





