#sampadakexpress आवारा कुत्तों के मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने कहा कि पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा. आवारा कुत्तों पर पुराना आदेश (2025 का) ही लागू रहेगा. जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया. साथ ही कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सारे आवेदन खारिज कर दिए. कोर्ट ने कहा कि यह पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा का मामला है. आवारा कुत्तों के हमले की समस्या चिंताजनक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में रेबीज की वजह से कई लोगों की मौत हुई है. राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल का पालन करना चाहिए. नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है. पिछले आदेशों का राज्यों ने ठीक से पालन नहीं किया. अगर राज्यों ने आदेश का पालन नहीं किया तो उन पर अवमानना की कार्रवाई होगी. बच्चों-बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं, हम आंख नहीं मूंद सकते. #Streetsdogs #ShelterHouses #SupremeCourt #verdict #straydogs #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate




